सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई की क्लैट परीक्षा की खामियों पर याचिका दायर करने वाले छात्रों से कहा है कि वह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत 27 मई को शाम सात बजे तक दी जा सकती है।
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस इन्दु मल्होत्रा की पीठ को नेशनल यूनिवर्सिटी ने बताया कि केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एम आर हरिहरन नायर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से मिली शिकायतों को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति छात्रों की शिकायतों का विश्लेषण कर फैसला करेगी।
पीठ को बताया गया कि क्लैट के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। इस पर पीठ ने कहा कि शिकायतों और समाधान के बारे में पूरी रिपोर्ट 30 मई को पेश की जाए। पीठ ने कहा है कि छात्रों अपनी शिकायतों एक तय ईमेल पर भेजेंगे। कोर्ट क्लैट की परीक्षा में शामिल छह छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन छात्रों ने कई विसंगतियों को उजागर करते हुए 13 मई की परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से इसका आयोजन करने का निर्देश देने की मांग की है।