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पीएम मोदी ने लोकसभा में की सांसदों की तारीफ़: "महिला आरक्षण विधेयक का पास होना एक स्वर्णिम क्षण"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम...
पीएम मोदी ने लोकसभा में की सांसदों की तारीफ़:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर आभार जताया और कहा कि राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद महिलाओं में जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरेगा।

पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने में समर्थन देने के लिए सभी दलों के सांसदों को श्रेय दिया और कहा, "कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम क्षण था। इस सदन के सभी सदस्य उस स्वर्णिम क्षण के हकदार हैं।"

पीएम मोदी ने कहा, "कल का निर्णय और आज, जब हम राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद आखिरी पड़ाव पार करेंगे, तो देश की महिलाओं के चेहरे में जो परिवर्तन आएगा और जो विश्वास बनेगा, वह एक अकल्पनीय और अभूतपूर्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसे महसूस कर सकता हूं।"

इस बीच, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। यह विधेयक बुधवार को भारी समर्थन के साथ लोकसभा से पास हो गया था। विधेयक को उच्च सदन में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है।

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह एक बड़ा कदम है।"

उन्होंने कहा, "यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा।"

 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं...जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा:… <a href="https://t.co/IQhnwrFxCN">https://t.co/IQhnwrFxCN</a> <a href="https://t.co/17obcltf2P">pic.twitter.com/17obcltf2P</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1704740102122193113?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 

गौरतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक बुधवार की लोकसभा ने पारित कर दिया। मतदान पर्चियों के जरिए किया गया। बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े।  

इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वोटिंग के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। बता दें कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। यहां वोटिंग में समर्थन पाते ही विधेयक पारित हो जाएगा।

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