पीएनबी घोटाले के आरोपी गीतांजली ज्वेलेर्स के मालिक मेहुल चोकसी ने सीबीआई की मुंबई की विशेष अदालत में अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की याचिका दायर की है। चोकसी ने दलील दी है कि वह खराब तबियत के कारण भारत नहीं आ रहा है। साथ ही अपनी जान का खतरा होने की भी बात कही है।
चोकसी ने याचिका में कहा है कि नीरव मोदी का केस उससे अलग है। उसके सभी बैंक खाते सील कर दिए गए जिससे वह अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाया।
मुम्बई की एक विशेष अदालत ने ईडी को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक का दो अरब डालर का कर्ज नहीं चुकाने के धनशोधन के मामले में फरार अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई थी। यह मंजूरी जस्टिस एम एस आजमी ने ईडी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दी है। ईडी ने धनशोधन रोकथाम के नए कानून के तहत हाल ही में दायर आरोपपत्र के आधारपर ब्रिटेन , बेल्जियम और कुछ अन्य देशों से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की थी।
अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पिछले हफ्ते नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कई देशों से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है क्योंकि नीरव मोदी अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है। बैंक घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं।पंजाब नेशनल बैंक ने शिकायत की थी कि नीरव मोदी ने उसे 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया।