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आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ एफआईआर, कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप

कमला मार्केट थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विधायकों पर...
आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ एफआईआर, कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप

कमला मार्केट थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेशों की अवहेलना करते हुए निगम मुख्यालय सिविक सेंटर सफाई कर्मियों के साथ प्रदर्शन किया और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की ओर से प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई थी।

शिकायत के मुताबिक मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी, कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी, त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरोलिया और मंगोलपुरी की विधायक राखी बिडला ने बुधवार को करीब दो हजार से अधिक सफाई कर्मियों को निगम मुख्यालय पर जमा किया। 

उसके बाद विधायकों ने सफाई कर्मियों के जरिये रोड जाम करवा दिया। रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। इसमें नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के उपद्रव में कमला मार्केट के एसीपी अनिल कुमार को चोटें लगीं औैर उनकी एक अंगुली टूट गई है।  प्रदर्शन को उग्र होता देख सभी विधायक वहां से चले गए।

पुलिस ने चारों विधायक समेत उपद्रवियों के खिलाफ महामारी अधिनियम, सरकारी आदेश का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उपद्रव करने वाले 13 लोगों को हिरासत में ले लिया। 

दरअसल, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के साथ लगभग 1,000-1,500 लोग सिविक सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने स्वच्छता कार्य के लिए निजीकरण की योजना का विरोध किया था। आरोप है कि पुलिस की बिना अनुमति के बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी इकट्टा हुए थे और प्रदर्शन हुआ था।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इन लोगों ने बिना पुलिस की इजाजत के प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही लोग मास्क पहने दिखे थे। बवाल इतना बढ़ गया था कि इसमें कुछ पुलिसवाले भी घायल हुए थे।

सफाई कर्मियों ने रास्ता जाम कर दिया था और उन्हें प्रदर्शन से हटाने के दौरान नौ पुलिसवाले जख्मी हो गए थे, जिनमें कमला मार्केट के एसीपी भी शामिल थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 188, 353, 332, 269 और 270 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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