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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का राधे मां के खिलाफ एएफआईआर दर्ज करने का आदेश

न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का राधे मां के खिलाफ एएफआईआर दर्ज करने का आदेश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वंयभू देवी अवतार राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, राधे मां के खिलाफ कार्रवाई के मामले में न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 

एएनआई से बात करते हुए मित्तल ने कहा, "यह दो साल पुराना मामला है, जो मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। मेरे वकील ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी कर चुके है, अब हमने अदालत की अवमानना का केस दायर किया है। मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे।"

याचिकाकर्ता के वकील कृष्ण सिंह डडवाल ने हाई कोर्ट को बताया कि राधे मां ने खुद को देवी का अवतार बताते हुए उनके मुवक्किल की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। दिसंबर 2015 में राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कपूरथला पुलिस से शिकायत की गई थी। लेकिन इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाईकोर्ट से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया।

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