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बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत, 23 जून तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी; आर्यन ड्रग मामले में रिश्वतखोरी का है आरोप

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत अगले...
बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत,  23 जून तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी; आर्यन ड्रग मामले में रिश्वतखोरी का है आरोप

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत अगले दो सप्ताह के लिए 23 जून तक बढ़ा दी है। सीबीआई  ने कोर्ट से वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। इसके खिलाफ वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस बीच, वानखेड़े के वकील ने उच्च न्यायालय से याचिका में बदलाव करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। आर्यन खान केस में वसूली के मामले में सीबीआई समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच कर रही है।

मुंबई, आठ जून (भाषा) एनसीबी के विशेष जांच दल (सेट) का मकसद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में क्लीन चिट देना और उनके खिलाफ मादक पदार्थ विरोधी सबूतों को दबा देना था। एजेंसी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की।

वानखेड़े ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में दावा किया कि एसईटी ने "तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और करियर और ईमानदार अधिकारी" के चरित्र को खतरे में डालने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं।" हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि एसईटी ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भौतिक जानकारी और सबूतों को छिपाकर आर्यन खान को क्लीन चिट देने की मांग की थी।

वानखेड़े ने जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले को रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका में प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया। सीबीआई का मामला यह है कि वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, क्योंकि एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद उनके बेटे आर्यन को नही फंसाने की बात कही थी।

केंद्रीय एजेंसी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर पिछले महीने वानखेड़े और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने गुरुवार को वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की। उच्च न्यायालय ने मामले में वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले अदालत के पहले के आदेश को भी तब तक के लिए बढ़ा दिया।

एनसीबी ने कोर्डेलिया क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में वानखेड़े द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एसईटी का गठन किया था, जिसमें आर्यन खान को अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। वानखेड़े ने दावा किया, "एसईटी का पूरा प्रयास आर्यन खान को क्लीन चिट देने के अपने अंतिम मकसद को पूरा करने के लिए कोर्डेलिया क्रूज मामले के बारे में संदेह पैदा करना था।"

प्रत्युत्तर में यह भी आरोप लगाया गया कि एसईटी की रिपोर्ट पक्षपाती थी और वानखेड़े पर "प्रतिशोध लेने" के लिए तैयार की गई थी क्योंकि एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध लिया था। वानखेड़े ने दावा किया कि अगस्त 2022 में, उन्होंने सिंह के खिलाफ "गंभीर जाति-आधारित अत्याचार" करने की शिकायत दर्ज कराई थी।

आर्यन खान के साथ ड्रग्स मामले में एक स्वतंत्र गवाह द्वारा क्लिक की गई सेल्फी को सही ठहराते हुए वानखेड़े ने अपने हलफनामे में कहा कि आर्यन की सेलिब्रिटी स्थिति के कारण कई लोग उनके साथ तस्वीरें क्लिक करना चाहते थे। हलफनामे में दावा किया गया कि गवाह के पी गोसावी ने आर्यन खान के साथ जो सेल्फी ली वह एनसीबी की सहमति के बगैर ली गई थी।

वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने गुरुवार को पीठ को बताया कि अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी सात बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए और सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने अदालत को बताया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है।

पीठ ने कहा कि वह वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी। उच्च न्यायालय ने कहा, "दी गई अंतरिम राहत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।" वानखेड़े ने पिछले महीने उच्च न्यायालय का रुख कर मामले को रद्द करने की मांग की थी और साथ ही अपने खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा मांगी थी।

तब उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने वानखेड़े को 8 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने पिछले हफ्ते दायर अपने हलफनामे में सुरक्षा वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि वानखेड़े के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

मामले में आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और रिश्वतखोरी से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आर्यन खान और कई अन्य लोगों को अक्टूबर 2021 में ड्रग्स रखने, इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

बाद में, तीन सप्ताह जेल में बिताने के बाद आर्यन खान को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।          NCB ने बाद में अपनी चार्जशीट दायर की, लेकिन सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मामले में आरोपी के रूप में आर्यन का नाम नहीं लिया। एंटी-ड्रग्स एजेंसी ने तब मामले की जांच करने और अपने ही अधिकारियों के खिलाफ एसईटी का गठन किया था।

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