क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस एस के कौल की पीठ ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर पीड़ित परिवार की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि वह खुद को कानून के हवाले करेंगे यानी कानून का पालन करेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए आज पुराने फैसले को पलट दिया जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया गया था, लेकिन मृतक को जान बूझकर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 65 साल के बुजुर्ग की बाद में मौत हो गई थी। सिद्धू और उनके दोस्त कंवर सिंह संधू को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा दी थी, लेकिन जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संधू को पूरी तरह बरी कर दिया। जबकि सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी माना और सिर्फ 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।