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संदेशखाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया,...
संदेशखाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें संदेशखाली मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का निर्देश दिया गया था, जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी पूछा कि आरोपी शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह मामला 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ के हमले से संबंधित है।

ईडी अधिकारियों की टीम पर 5 जनवरी को लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे अब गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गए थे। जिनका पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार राज्य की पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक के साथ कथित तौर पर करीबी संबंध हैं।

पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जमीन हड़पने और यौन हिंसा के कई महिलाओं के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहा है। शाहजहाँ शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके एक दिन बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू में जांच को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया और उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, केंद्रीय एजेंसी ने अंततः पिछले हफ्ते 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की घटनाओं से संबंधित तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली।

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