Advertisement

एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड के बारे में जानकारी देने के लिए अधिक...
एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड के बारे में जानकारी देने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध किया है। यह एक महीने बाद आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए कहा था। एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देने वाली चुनावी बांड योजना पर प्रहार करते हुए कहा कि इसे लागू करने के लिए कानूनों में किए गए बदलाव असंवैधानिक थे।

इस बीच, एक आरटीआई आवेदन के जवाब से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड (ईबी) योजना को रद्द करने से कुछ हफ्ते पहले, सरकार ने एक करोड़ रुपये अंकित मूल्य के 8,350 बांड छापे थे।  रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में योजना के लॉन्च के बाद से, सरकार ने 35,660 करोड़ रुपये के चुनावी बांड छापे हैं - एक करोड़ रुपये अंकित मूल्य के 33,000 बांड और 10 लाख रुपये अंकित मूल्य के 26,600 बांड।

पिछले साल 29 दिसंबर से इस साल 15 फरवरी के बीच, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, सरकार ने एक करोड़ रुपये अंकित मूल्य के 8,350 बांड छापे। यह जानकारी कथित तौर पर कमोडोर लोकेश के बत्रा (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रदान की गई थी।

आरटीआई के जवाब के मुताबिक, ईबी को कमीशन और प्रिंट करने में सरकार को 13.94 करोड़ रुपये का खर्च आया, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को जो योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान है, ने योजना के लॉन्च के बाद से 30 चरणों में बिक्री के लिए कमीशन के रूप में 12.04 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) वसूला।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad