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केरल के चर्च रेप केस में दो पादरियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च केस में दो पादरियों की अग्रिम जमानत की अर्ज़ी खारिज...
केरल के चर्च रेप केस में दो पादरियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च केस में दो पादरियों की अग्रिम जमानत की अर्ज़ी खारिज कर दी तथा दोनों पादरियों को 13 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए कहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक से पांच पादरियों ने उसका यौन शोषण किया।  महिला नियमित तौर पर मलंकारा आर्थोडॉक्स चर्च जाती थी। दो अन्य अभियुक्त पादरी जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि सरेंडर करने पर ही पादरी नियमित जमानत ले सकते हैं। पीड़ित महिला के वकील ने कहा कि अभियुक्तों ने महिला के यौन शोषण का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था और महिला को ब्लैकमेल कर रहे थे। कोर्ट ने मामले में पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।

महिला के पति ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी इन पादरियों के दवाब में आ गई। इन पादरियों में से एक उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। इस पादरी ने सबसे पहले महिला का यौन शोषण किया था। महिला ने जब अन्य पादरी से मदद मांगी तो उसने भी उसे धमकी दी और इस बात को साथी पादरी से साझा कर दिया। इसके बाद पांचों पादरियों ने उसका यौन शोषण किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग मामले की निगरानी कर रहा है। एक पादरी कार्रवाई से बच गया, क्योंकि पीड़िता ने सिर्फ चार नामों का जिक्र किया है। केरल की अपराध शाखा पुलिस ने दो जुलाई को मामला दर्ज किया था।

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