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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, घर खरीदने वालों के साथ 17 मार्च को बैठक करे आम्रपाली ग्रुप

सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया कि वह घर खरीदने वाले ग्राहकों के...
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, घर खरीदने वालों के साथ 17 मार्च को बैठक करे आम्रपाली ग्रुप

सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया कि वह घर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ 17 मार्च को बैठक करे। इस बैठक में दोनों पक्षों को आम सहमति पर पहुंचने को भी कहा गया। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप के प्रतिनधियों और घर खरीदेने वालों के बीच यह बैठक सुप्रीम कोर्ट परामर्श कक्ष में बैठक होगी।


जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप के प्रतिनिधियों और घर खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इस बैठक के बाद विभिन्न परियोजनाओं आधी पूरी हुई परियोजनाओं को पूरा होने में लगने वाले वक्त के अलावा अन्य मुद्दों पर सहमति जरूर बन चाहिए।

पीठ ने कहा कि संयुक्त बयान और प्रस्ताव 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि ताकि हम पार्टियों के सामने आने वाली समस्याओं का एक संपूर्ण दृष्टिकोण पा सकें। पीठ ने कहा कि प्रस्ताव सारणीबद्ध होना चाहिए और इसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए कि जो परियोजनाएं पूर्ण होने के नजदीक हैं और जो शुरू नहीं हुईं है, उन्हें पूरा होने में कितना वक्त लगेगा।

पीठ ने कहा कि इस मामले में शीघ्र सहमति पर पहुंचना आवश्यक है क्योंकि हम चाहते हैं कि कि घर खरीदने वालों को उनके फ्लैट जितना जल्द हो सके मिल जाएंगे। पैसे की वापसी समस्या का समाधान नहीं है।

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