सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई को सत्येंद्र जैन को धनशोधन के एक मामले में चिकित्सकीय आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ाई थी।
Supreme Court extends interim bail to former Delhi minister & AAP leader Satyendar Jain on medical grounds till further orders. pic.twitter.com/APjhYcNvA5
— ANI (@ANI) July 24, 2023
बता दें कि पहले जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि तीन अस्पतालों ने जैन को सर्जरी कराने का सुझाव दिया। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने जैन को 26 मई को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन करने के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें छह सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी। मई में अंतरिम जमानत मिलने से पहले सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के बाथरूम में फिसल कर गिर भी गए थे। उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी।