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मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक जारी रहेगी अंतरिम बेल, अब 7 सितंबर को सुनवाई

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत...
मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक जारी रहेगी अंतरिम बेल, अब 7 सितंबर को सुनवाई

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। जुबैर की याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है।

बता दें कि जुबैर अभी लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। जुबैर को यह राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि 2018 में हिंदू देवता के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में जुबैर ने यह जमानत अर्जी दायर की है। मजिस्ट्रेटी अदालत ने 2 जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मजिस्ट्रेटी अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है। अदालत ने जुबैर को पांच दिन हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।

जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था। जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को मामला दर्ज कराया था। कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने आठ जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

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