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सुप्रीम कोर्ट ने दिनाकरन को ‘प्रेशर कुकर’ चिन्ह देने से किया इनकार

टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कळगम (एएमएमके) को अपनी पार्टी के चिन्ह के तौर पर...
सुप्रीम कोर्ट ने दिनाकरन को ‘प्रेशर कुकर’ चिन्ह देने से किया इनकार

टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कळगम (एएमएमके) को अपनी पार्टी के चिन्ह के तौर पर प्रेशर कुकर नहीं मिल पाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को यह चिन्ह देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 9 मार्च को चुनाव आयोग (ईसी) को एक सामान्य प्रतीक आवंटित करने का निर्देश दिया था। विशेषरूप से प्रेशर कुकर और और एक नाम जो तत्कालीन एआईएडीएमके (अम्मा) गुट जिसका नेतृत्व दिनाकरन कर रहे थे।

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर प्रतीक आवंटन के संबंध में लंबित मामले का निपटारा नहीं किया तो चुनाव आयोग 9 मार्च, 2018 के आदेश के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

पीठ ने कहा कि अगर तमिलनाडु में खाली सीटों के चुनावों की घोषणा चार सप्ताह के भीतर की जाती है, तो चुनाव आयोग उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक सप्ताह में दिनाकरन की पार्टी को प्रतीक आवंटित कर सकता है।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए अपने पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईओडीएमके गुट द्वारा शीर्ष अदालत में स्थानांतरित होने के बाद जारी किया गया था।

उच्च न्यायालय का आदेश दिनाकरन द्वारा 23 नवंबर, 2017 के इलेक्शन कमीशन (ईसी) आदेश को चुनौती देने वाली अपनी मुख्य याचिका में दिया गया था, जिसमें पलानीस्वामी और उनके डिप्टी ओ पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले समूह को 'दो पत्तों' का प्रतीक आवंटित किया गया था जिन्होंने मामले में कोई राहत देने का विरोध किया था।

दिनाकरन ने 'प्रेशर कुकर' चिन्ह मांगा था क्योंकि पिछले साल दिसंबर में उन्होंने राधा कृष्णनगर विधानसभा उपचुनाव में 40,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम समूह ने कई आधारों पर दिनाकरन की याचिका का विरोध किया था, जिसमें उनकी पार्टी को नाम और प्रतीक पाने के लिए एक अलग पार्टी के रूप में खुद को पंजीकृत करना था और इस मामले के लिए उपयुक्त मंच मद्रास उच्च न्यायालय था

उनके बयानों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि दिनाकरन के गुट को नई राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम समूह के विवाद को खारिज करने के लिए अदालत द्वारा दिया गया एक और कारण यह था कि "इस सवाल का कोई अंतिम निर्धारण नहीं था कि अलग हुआ दल कौन सा है और कौन सा समूह वास्तव एआईओडीएमके पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।"

क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर, यह केवल इसलिए कहा गया था क्योंकि अधिकांश उत्तरदाता, जो पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम समूह से संबंधित हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं, इस मामले को सुनने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से दूर नहीं है।

मार्च, 2017 में चुनाव आयोग ने 'दो पत्ती' के प्रतीक का उपयोग करने से इनकार करने के बाद दिनाकरन को 'हैट' चिन्ह दिया था, जिसके लिए पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले समूह ने भी दावा किया था। लेकिन पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम गुट को उसी समय 'बिजली का खंभा’ चिन्ह दिया गया था। हालांकि, 23 नवंबर, 2017 को, पोल पैनल ने पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम गुट के पक्ष में फैसला किया था, ताकि उन्हें 'दो-पत्तों' का प्रतीक आवंटित किया जा सके।

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