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SC ने AAP को दिल्ली कार्यालय खाली करने के लिए दी 15 जून की समय सीमा, कहा- जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक...
SC ने AAP को दिल्ली कार्यालय खाली करने के लिए दी 15 जून की समय  सीमा,  कहा- जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है।  यह भूमि शुरू में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा।

रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने कहा, "हम एलएंडडीओ से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।" पीठ ने यह भी कहा कि आप को जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के बावजूद आप के साथ अपने कार्यालयों के लिए स्थान के मामले में भेदभाव किया जाता है। सिंघवी ने कहा, "वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे बदरपुर दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं।"

शीर्ष अदालत ने कहा, "आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर, हम परिसर को खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं ताकि जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का शीघ्र आधार पर उपयोग किया जा सके।" शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में एचसी को आवंटित भूमि पर आप द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।

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