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SC ने समीक्षा के लिए केंद्र को दिया अतिरिक्त समय, राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक जारी रहेगी; जाने कब होगी अगली सुनवाई

विवादास्पद राजद्रोह कानून और उसके परिणामस्वरूप प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश...
SC ने समीक्षा के लिए केंद्र को दिया अतिरिक्त समय, राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक जारी रहेगी; जाने कब होगी अगली सुनवाई

विवादास्पद राजद्रोह कानून और उसके परिणामस्वरूप प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को औपनिवेशिक युग का प्रावधान की समीक्षा के संबंध में ‘‘उचित कदम’’ उठाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। साथ ही जिन याचिकाओं में पहले नोटिस जारी नहीं हुआ, उनमें भी नोटिस जारी किया गया है। केंद्र 6 हफ्ते में इनका जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार राज्द्रोह कानून में बदलाव ला सकती है।

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि केंद्र को कुछ और समय दिया जाए क्योंकि "संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ हो सकता है"। सर्वोच्च कानून अधिकारी ने कहा कि यह मुद्दा संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन है और इसके अलावा, 11 मई के अंतरिम आदेश के मद्देनजर "चिंता का कोई कारण नहीं" था, जिसने प्रावधान के उपयोग को रोक दिया था।

"अटॉर्नी जनरल, श्री आर वेंकटरमानी, प्रस्तुत करते हैं कि इस अदालत द्वारा 11 मई, 2022 के आदेश में जारी निर्देशों के संदर्भ में, मामला अभी भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उनका अनुरोध है कि कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि सरकार उचित कदम उठा सकती है।

पीठ ने कहा, "इस अदालत द्वारा 11 मई, 2022 को जारी अंतरिम निर्देशों के मद्देनजर, हर हित और चिंता सुरक्षित है और इस तरह किसी के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। उनके अनुरोध पर, हम मामले को जनवरी, 2023 में दूसरे सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं।“

पीठ ने मामले पर कुछ अन्य याचिकाओं पर भी ध्यान दिया और केंद्र को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के समय में जवाब मांगा। 11 मई को पारित ऐतिहासिक आदेश में, अदालत ने विवादास्पद कानून को तब तक के लिए रोक दिया था जब तक कि केंद्र ने औपनिवेशिक अवशेष की अपनी समीक्षा पूरी नहीं कर ली और केंद्र और राज्य सरकारों से अपराध को लागू करने वाला कोई नया मामला दर्ज नहीं करने को कहा।

अद्लात ने यह भी निर्देश दिया था कि देश भर में चल रही जांच, लंबित मुकदमे और देशद्रोह कानून के तहत सभी कार्यवाही को रोक दिया जाएगा और देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

देशद्रोह का अपराध, जिसे 1890 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A में शामिल किया गया था, सोशल मीडिया सहित, असंतोष की अभिव्यक्ति के खिलाफ एक उपकरण के रूप में इसके उपयोग के लिए गहन सार्वजनिक जांच के अधीन है। ब्रिटिश सरकार ने, अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान, राजद्रोह कानून का इस्तेमाल मुख्य रूप से असहमति को दबाने और महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया था।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस जी वोम्बटकेरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने दंडात्मक प्रावधान के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "शांत प्रभाव" का कारण बनता है और मौलिक अधिकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर एक अनुचित प्रतिबंध है।

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