सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को दो सौ करोड़ रुपये दो किश्तों में कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए है। सौ करोड़ अप्रैल 15 तक और बाकी के सौ करोड़ दस मई तक कराने होंगे। .सुप्रीम कोर्ट अब मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगा तथा यह देखेगा कि किस तरीके से यह रुपये खरीदारों को दिए जाएं।
Supreme Court ordered Jaypee Associates Ltd (JAL) to deposit Rs 200 crores in two equal installments before the SC registry by April 15 and May 10.
— ANI (@ANI) March 21, 2018
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, 'जेपी खरीदारों के पैसे पर बैठे नहीं रह सकता। हमें खरीदारों की चिंता है। कोर्ट खरीददारों को फ्लैट दिलाने या पैसे दिलाने में मदद करना चाहता है।' बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस को रिफंड चाहने वाले खरीदारों के बारे में चार्ट देने को कहा था।
एमिकस ने कोर्ट को बताया कि 31 हजार खरीदारों में से 28 सौ पैसा वापस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो खरीदारों का मूलधन लौटाना चाहता है। कोर्ट ने जेपी को कहा कि जो लोग रिफंड चाहते हैं उन्हें किश्त के लिए डिमांड नोटिस न भेजा जाए।