रजनीकांत की फिल्म 'काला' की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म काला की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाश पीठ ने के. एस. राजशेखरन की याचिका पर फिल्म पर रोक लगाने की दलील को नहीं माना। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा, 'आप फिल्म की रिलीज पर रोक लगाना चाहते हैं। हर कोई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा है।'
याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि फिल्म के निर्माताओं ने उनकी मंजूरी लिए बगैर फिल्म के दृश्यों और गानों से संबंधित उनके काम का इस्तेमाल किया जिसका कॉपीराइट उनके पास है।
इससे पहले मंगलवार को फिल्म अभिनेता रजनीकांत की फिल्म 'काला' पर लगे प्रतिबंध के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया था और 'काला' के पक्ष में दलील देने वाले वकीलों से कहा था कि वो उन सिनेमाघरों की डिटेल सरकार को दें जिनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह बाध्य है।
फिल्म 'काला' के निर्माता के. धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने मंगलवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अनुरोध किया था कि राज्य सरकार और कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) को फिल्म को रिलीज करने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में फिल्म को रिलीज करने के लिए सिनेमाघरों में सुरक्षा देने की मांग भी की गई थी।
अभिनेता प्रकाश राज ने भी प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि वे काला के साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा पद्मावत के साथ किया गया था। अभिनेता ने कहा था कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और क्या राज्य सरकार लोगों को कानून अपने हाथ में लेने देंगे।