सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में जिन लोगों के नाम नहीं है उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाए क्योंकि यह केवल एक ड्राफ्ट है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि असम के एनआरसी के संबंध में दावों और आपत्तियों को देखने के लिए वह मानक संचालन प्रक्रिया बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 16 अगस्त से पहले मानक संचालन प्रक्रिया मंजूरी के लिए पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपने दावे पेश करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए।
गौरतलह है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अंतिम मसौदा सोमवार को जारी कर दिया गया। जिसमें कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम हैं। जबकि करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं।