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बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज का रूका प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को...
बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज का रूका प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्‍तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने जज से पूछा है कि मामले पर दी गई समय सीमा में वे किस तरह सुनवाई पूरी करेंगे।

मामले की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि अयोध्या मामले का ट्रायल निपटने तक जज का तबादला  नहीं किए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके प्रमोशन में आड़े आ रहा है। उन्होंने कोर्ट से आदेश में बदलाव करने और हाई कोर्ट को उन्हें जिला जज पद पर प्रोन्नत करने का आदेश देने की मांग की है।

तबादले पर लगाई थी रोक

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत भाजपा और विपिप के अन्य आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने19 अप्रैल 2017 को इन नेताओं के खिलाफ बाबरी गिराए जाने की साजिश मामले में ट्रायल चलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने नेताओं का मुकदमा रायबरेली की अदालत से अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज की कोर्ट में भेज दिया था तथा रोजाना सुनवाई कर दो साल में ट्रायल पूरा करने और इस बीच जज का तबादला नहीं किए जाने का भी आदेश दिया था।

आदेश बना रूकावट

विशेष जज ने कहा है कि ट्रायल पूरा नहीं होने तक तबादला नहीं करने का आदेश उनके प्रमोशन में आड़े आ रहा है। गत एक जून को हाई कोर्ट ने जजों के तबादले और प्रमोशन की अधिसूचना निकाली थी। इसमें उनका प्रमोशन के साथ तबादला किया गया था। उन्हें बदायूं का जिला एवं सत्र जज नियुक्त किया गया था। लेकिन उसी दिन एक और अधिसूचना निकली और उसमें उनका तबादला और प्रमोशन अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते उनका प्रमोशन रूक गया।

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