सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा के बल्लभगढ़ में पिछले साल जून में ट्रेन में भीड़ द्वारा 16 वर्षीय किशोर जुनैद की हत्या किए जाने की सीबीआइ से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई गई थी। जुनैद के पिता जलाउद्दीन ने सीबीआइ जांच की मांग की थी।
Junaid train lynching case: Supreme Court said, it would also examine whether the probe agency, Central Bureau of Investigation (CBI) should be handed over the investigation or not.
— ANI (@ANI) March 19, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने पिथले साल 27 नवंबर को इस मामले की सीबीआइ से जांच कराने की अपील खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि सीट की लड़ाई में भीड़ ने दिल्ली से मथुरा जा रही ट्रेन में जुनैद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
Junaid train lynching case: Supreme Court stayed the trial in Faridabad court and sought a detailed reply from the state (Haryana)
— ANI (@ANI) March 19, 2018