वैष्णो देवी यात्रियों के लिए 24 नवंबर से नया रास्ता खोलने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने पैदल यात्रियों और बैटरी रिक्शा के लिए नया रास्ता खोलने को कहा था।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। बोर्ड ने शीर्ष अदालत से कहा कि 24 नवंबर से नया मार्ग खोलना संभव नहीं है। बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वैष्णो देवी गुफा के लिए दूसरे मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है और यह अगले साल फरवरी में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस धर्म स्थल तक जाने के लिये पहले से ही दो मार्ग खुले हुये हैं और अब बोर्ड तीसरे मार्ग का निर्माण कर रहा है। पीठ ने इसके साथ ही उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जिसकी याचिका पर हरित अधिकरण ने 13 नवंबर को नया मार्ग खोलने का निर्देश दिया था।
अधिकरण ने नया मार्ग खोलने का आदेश देने के साथ ही वैष्णो देवी में रोजाना दर्शन के लिये आने वाले श्रृद्धालुओं की संख्या भी 50,000 तक सीमित कर दी थी। अधिकरण ने यह भी कहा था कि नये मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों को चलने की अनुमति नहीं होगी। हरित अधिकरण ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति वैष्णो देवी गुफा की ओर जाने वाली सड़क या बस अड्डे पर गंदगी फैलाता मिले तो उस पर दो हजार रूपए का जुर्माना किया जाये क्योंकि यह पैदल यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिये खतरनाक है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनजीटी द्वारा 24 नवंबर तक नया रास्ता चालू करने के आदेश पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने 24 नवंबर से वैकल्पिक मार्ग चालू करने और तीर्थ यात्रियों की संख्या रोजाना पचास हजार तक सीमित करने का आदेश दिया था। एनजीटी के इन दोनों आदेशों के खिलाफ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने याचिका दर्ज कराया था। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
Supreme Court to hear the plea filed by Vaishno Devi shrine challenging the NGT order on capping of number of pilgrims to 50,000 per day.
— ANI (@ANI) November 20, 2017
Supreme Court stayed one of the NGT orders that a new path exclusively for the pedestrians and battery-operated cars at Vaishno Devi shrine will be opened from 24th November.
— ANI (@ANI) November 20, 2017
मालूम हो कि एनजीटी ने गत सप्ताह वैष्णो देवी यात्रा में घोड़ों खच्चरों आदि जानवरों का प्रयोग किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए वैष्णों देवी में रोजाना यात्रियों की संख्या 50000 तक सीमित कर दी थी। इसके अलावा एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को आदेश दिया था कि कि वह बाणगंगा से अर्धकुंआरी तक का बनाया गया वैकल्पिक मार्ग 24 नवंबर से चालू कर दे।