रोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि इस जनहित याचिका को मुख्य न्यायधीश की बेंच सुनवाई न करे बल्कि तीन वरिष्ठ जजों की बेंच करे।
जनहित याचिका में चीफ जस्टिस के केस आवंटन करने के एकपक्षीय फैसलों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस पर जस्टिस एके सीकरी, अशोक भूषण की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और एडीशनल सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से जबाव मांगा है।
हालाकि पीठ ने शांति भूषण के वकील की उस बात पर आपत्ति जताई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों जस्टिस जे चेलमेश्वर, राजन गोगाई, एम बी लोकुर और कुरियन जोसफ की प्रेस कांफ्रेस का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। पीठ ने कहा कि हम इस मामले में नहीं जा रहे है और कई कारणों से इसका मौजूदा मामले से कोई ताल्लुक भी नहीं है तो इस तरह की बात न उठाएं। पीठ ने हाल में चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर के फैसले का हवाला भी दिया।