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निर्भया मामले में दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

निर्भया मामले  में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से डेथ वारंट जारी होने के बाद दो दोषियों ने सुप्रीम...
निर्भया मामले में दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

निर्भया मामले  में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से डेथ वारंट जारी होने के बाद दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी पर लटकाने का डेथ वारंट जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन, आर बनुमथी और अशोक भूषण की पीठ इस क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी। निर्भया के दोषी विनय शर्मा के वकील एपी सिंह और मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर ने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की गई है।

दिया बीमार माता पिता का हवाला

याचिका में दोषी विनय की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सहित सभी कोर्ट ने मीडिया और नेताओं के दबाव में आकर उन्हें दोषी ठहराया है। याचिका में अपनी युवावस्था का हवाला देते हुए विनय ने कहा है कि उसकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितयों, उसके बीमार माता-पिता सहित परिवार के आश्रितों और जेल में उसके अच्छे आचरण और उसमें सुधार की गुंजाइश के बिन्दुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और जिसकी वजह से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है।

यह है मामला

दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को ही मामले के चारों दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए डेथ वॉरंट जारी किए थे। दक्षिण दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में 6 लोगों ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके बाहर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले के  मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी जबकि एक नाबालिग दोषी पहले ही रिहा हो चुका है।

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