देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसे देखते कई राज्यों ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है। कंटेनमेंट जोन के अलावा कई राज्यों ने जहां रात का कर्फ्यू लगा दिया है तो कई ने नियम सख्त कर दिए हैं। मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है तो सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य ने उल्लंघन करने पर किताना जुर्माना किया है।
दिल्लीः मास्क न लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन और थूकना, सोशल डिस्टेंसिग के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान
महाराष्ट्र: मास्क नहीं लगाने पर
मुंबई में 200 रुपये जुर्माना
पुणे में 500 रुपये जुर्माना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना। तीसरी बार अपराध करने वालों को 5,000 रुपये और पांच दिन की सार्वजनिक सेवा देनी होगी।
तमिलनाडु: क्वारेंटाइन के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना देना
मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना
ओडिशा: प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले पहले तीन अपराधों के लिए 500 रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश: मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना
हरियाणाः मास्क नहीं लगाने पर 2500 तक लग सकता है जुर्माना
पंजाबः मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना
राजस्थान: मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना
इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के नियम तोड़ने पर पर 200 से 2000 के जुर्माने का भी प्रावधान
मध्य प्रदेश: मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना
गुजरात: मास्क नहीं पहनने और थूकने पर 500 रुपये तक का जुर्माना
पान की दुकानों के थूकते पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना
कर्नाटकः जुर्माने की राशि घटाई है।
शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये से 250 रुपये
ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये से 100 रुपये
केरलः घटाया जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपये जुर्माना