सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दो लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉसिट रिसिप्ट (एफडीआर) भरने को कहा है। यह राशि उन्हें विदेश से लौटने के बाद वापस कर दी जाएगी।
इससे पहले कोर्ट ने थरूर को बिना इजाजत विदेश जाने से मना किया है जिसके चलते थरूर ने पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन देकर 10 अगस्त से कनाडा जाने की इजाजत मांगी थी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने थरूर को साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और उसकी अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकाने का आरोप है।