Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल...
सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को मध्यस्थता के लिए अपने मध्यस्थता केंद्र में जाने का निर्देश दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने तलाक की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया था कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और उन्होंने क्रूरता के आधार पर फैमिली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उमर और पायल की शादी 1 सितंबर, 1994 को हुई थी और वे 2009 से अलग रह रहे हैं। दंपति के दो बेटे हैं।

उमर द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद, कोर्ट ने 30 अगस्त, 2016 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि वे यह साबित नहीं कर पाए कि उनकी शादी में ऐसी दरार आई है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। उमर ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फिर दिसंबर 2023 में जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

शुक्रवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया कि उमर और उनकी अलग रह रही पत्नी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में एक समझौते पर पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से पेश हों। उमर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत को बताया कि दोनों पक्ष 15 साल से अलग-अलग रह रहे हैं। पिछली बार कोर्ट ने उमर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और पायल से जवाब मांगा था।

पायल अब्दुल्ला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने शीर्ष अदालत से कहा कि कम से कम एक बार मध्यस्थता की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि, सिब्बल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं, लेकिन यह मामले को सुलझाने के लिए है, न कि सुलह के लिए। सिब्बल ने कहा कि यह आवश्यक होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के अपूरणीय टूटने को मान्यता दी है, फिर भी मध्यस्थता के लिए जाने पर सहमत हुए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad