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सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की आत्महत्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किया गठन

सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के चल रहे मुद्दे को स्वीकार...
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की आत्महत्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किया गठन

सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के चल रहे मुद्दे को स्वीकार किया और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से निपटने तथा ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया।

विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं के एक परेशान करने वाले पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने छात्रों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने के लिए एक मजबूत, अधिक व्यापक और उत्तरदायी प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

आदेश में कहा गया है, "निजी शिक्षण संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बार-बार होने वाली घटनाएं परिसरों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और छात्रों को आत्महत्या करने जैसे चरम कदम उठाने से रोकने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की अपर्याप्तता और अप्रभावीता की गंभीर याद दिलाती हैं।"

जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में अध्ययन करते समय आत्महत्या करने वाले दो छात्रों के परिवारों की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करे।

पीठ ने आगे कहा कि राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें छात्रों की आत्महत्या के प्राथमिक कारणों की पहचान की जाएगी, मौजूदा नियमों का विश्लेषण किया जाएगा और सुरक्षात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, न्यायालय ने एनटीएफ को किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण करने का अधिकार दिया।

आदेश में कहा गया है, "इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स को, जहां भी आवश्यक हो, निर्दिष्ट अधिदेश से परे और सिफारिशें करने की स्वतंत्रता होगी, ताकि छात्रों की मानसिक-स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की घटनाओं को खत्म करने की दिशा में एक समग्र और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।"

इसमें कहा गया है कि एनटीएफ चार महीने के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जबकि अंतिम रिपोर्ट अधिमानतः आठ महीने के भीतर दायर की जाएगी। शीर्ष अदालत का फैसला दो मृतक छात्रों के माता-पिता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी 2024 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया, जिसमें पुलिस को दो छात्रों द्वारा आत्महत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

आयुष आशना 8 जुलाई, 2023 को अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए, जबकि अनिल कुमार 1 सितंबर, 2023 को आईआईटी दिल्ली के अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए। यह आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले दोनों छात्रों की हत्या कर दी गई और उन्होंने पहले अपने माता-पिता को जातिगत भेदभाव का शिकार होने की बात बताई थी।

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