सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में सवाल किया, जो देश में लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले की गई थी। शीर्ष अदालत ने ईडी को केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित सवालों पर तैयार रहने को भी कहा और कहा, "जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं"। कोर्ट ने जांच एजेंसी से 3 मई को बचाव पक्ष के सवालों का जवाब देने को कहा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, "कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच जो समय अंतराल हो रहा है। इन सबके परिणाम हैं। 365 दिन... ऊपरी सीमा है।" न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा “स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने गिरफ्तारी का समय बता दिया है... हम आपकी बात सुनेंगे। हम चाहते हैं कि आप (तैयार) रहें।''
अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि ईडी को बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और "उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समन भेजने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर सोमवार को सवाल उठाया और पूछा कि क्या वह अपना पक्ष दर्ज न करने के आधार पर उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से कई सवाल पूछे और पूछा कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने निचली अदालत में जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की। सिंघवी ने कहा, "यह कहने के लिए धन्यवाद। धारा 50 के बयानों को दर्ज न करना मुझे अपराध मानने के कारण गिरफ्तार करने का बचाव नहीं है।"
सिंघवी ने कहा, "मैं कह रहा हूं कि अन्य सामग्री भी मेरे अपराध को स्थापित नहीं करती है। ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर आई थी। फिर ईडी मेरे घर पर धारा 50 के तहत मेरा बयान क्यों दर्ज नहीं कर सकती?" सिंघवी ने बताया कि 16 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल मामले के सिलसिले में सीबीआई के सामने पेश हुए और सभी सवालों के जवाब दिए।
सिंघवी ने कहा, "आज, आप यह नहीं कह सकते कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आप समन पर उपस्थित नहीं हुए। क्या आप कह सकते हैं कि चूंकि आपने सहयोग नहीं किया, इसलिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सिंघवी ने कहा, "असहयोग आपराधिकता या गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। इस अदालत ने पिछले साल माना था कि असहयोग पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।"
सिंघवी ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अगर गिरफ्तारी को अवैध करार दिया जाता है तो बाकी सभी चीजें चली जाती हैं। उन्होंने कहा, "मेरा मामला यह है कि गिरफ्तारी अवैध है। पीएमएलए की धारा 19 का दायरा बहुत व्यापक है क्योंकि यह ईडी को किसी व्यक्ति को उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार देता है जो संदेह को उचित आधार प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति ने कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है।