न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरिमन की पीठ ने केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति देने संबंधी सात जनवरी, 2016 की अधिसूचना वापस लेने की इजाजत दे दी।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत पशुओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत संस्थाओं और दूसरे व्यक्तियों को नए कानून को चुनौती देने के लिए पहले से ही लंबित याचिकाओं में संशोधन की भी अनुमति दी है।
न्यायालय ने तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन और राकेश द्विवेदी से कहा कि वे तमिलनाडु सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में अवगत कराएं।