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तमिलनाडुः राज्यपाल ने जेल में बंद सेंथिल बालाजी को किया मंत्रिमंडल से बर्खास्त; CM बोले- गर्वनर के पास कोई अधिकार नहीं, मुद्दे का कानूनी रूप से करेंगे सामना

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने "भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही" का हवाला देते...
तमिलनाडुः राज्यपाल ने जेल में बंद सेंथिल बालाजी को किया मंत्रिमंडल से बर्खास्त; CM बोले- गर्वनर के पास कोई अधिकार नहीं, मुद्दे का कानूनी रूप से करेंगे सामना

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने "भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही" का हवाला देते हुए जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से परामर्श किए बिना बालाजी को बर्खास्त कर दिया। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल रवि के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है, हम कानूनी रूप से इस मुद्दे का सामना करेंगे।

तमिलनाडु राजभवन ने कहा, "मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के लिए नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं...इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।"

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "ऐसी उचित आशंकाएं हैं कि सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे अंततः राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है।"

यह बर्खास्तगी तब हुई है जब मद्रास उच्च न्यायालय ने वी सेंथिल बालाजी को उनकी गिरफ्तारी के बावजूद मंत्री पद पर बने रहने देने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है जो राज्यपाल को राज्य मंत्री को बर्खास्त करने में सक्षम बनाता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत आवश्यक मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति की थी, जबकि राज्यपाल सिफारिशें करने के लिए स्वतंत्र थे, बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने पूछा, क्या अनुच्छेद 164 के तहत कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद है जो राज्यपाल को "किसी मंत्री को बर्खास्त करने में सक्षम बनाता है?"

इस बीच, एक अदालत ने बुधवार को सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। मंत्री कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश हुए।

मंत्री सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। घटनाओं की एक नाटकीय श्रृंखला में, जांच के दौरान बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह कैमरे के सामने रो भी पड़े।

प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने अस्पताल में सेंथिल बालाजी से मुलाकात की, ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद, सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई।

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