बीफ बैन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि हम पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुके हैं। तो अब नए सिरे से इस मामले पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। याचिकाकर्ता विनीत सहाय ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने की मांग की थी।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिस राज्य में पशुतस्करी और दूसरे मामले में प्रतिबंध लगाया गया है, वहां पर दूसरे राज्यों में तस्करी हो रही है। यदि सारे देश में ही बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो यह उचित कार्रवाई होगी।