दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव (डूसू) नतीजों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तीन उम्मीदवारों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव नतीजों को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केंद्र दिल्ली यूनीवर्सिटी, डूसू अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम सुरक्षित रखी जाएं। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
याचिका में उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। याचिका में सवाल किया गया है कि निजी तौर पर खरीदी गयी ईवीएम का इस्तेमाल डूसू चुनावों में कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा याचिका में उम्मीदवारों ने डूसू चुनाव में इस्तेमाल में लाई गई ईवीएम सुरक्षित रखने की मांग की गई है।
12 सितम्बर को हुए डूसू चुनाव के नतीजों में एबीवीपी ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनएसयूआई को एक सीट पर ही जीत मिली थी। नतीजों में गड़बड़ी को लेकर मतगणना कुछ समय के लिए रोक दी गई थी।
लगाया था धांधली का आरोप
इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली डूसू चुनाव में ईवीएम से हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने मतपत्रों के जरिये दोबारा मतदान कराने की मांग करते हुए कहा था कि इस मामले में अदालत जा सकती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को बताया था कि डूसू चुनाव में अहम पदों पर पहले कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। करीब एक घंटे तक मतगणना रोकी गई और उसके बाद जब दोबारा मतगणना शुरू हुई तो स्थिति बदलने लगी।