ट्विटर ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का अकाउंट हैंडल एक घंटे के लिए लॉक कर दिया था। हालांकि बाद में उसे अनब्लॉक भी कर दिया। ट्विटर की ओर से IT मिनिस्टर को बताया गया कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (डीएमसीए) का उल्लंघन किया है। ये अमेरिका का कॉपीराइट कानून है।
ट्विटर ने रविशंकर का अकाउंट ब्लॉक करते हुए पोस्ट की थी। टिवटर ने कहा कि हमें डीएमसीए के तहत एक शिकायत मिली है। डीएमसीए के तहत कॉपीराइट रखने वाला ट्विटर के सामने ये दावा सकता है कि कोई यूजर उसके कंटेंट के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है। शिकायत सही पाए जाने पर ट्विटर ऐसे कंटेंट को हटा सकता है और अकाउंट ब्लाक किया जा सकता है।
आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 23 और 24 जून को 3 न्यूज चैनलों पर दिए अपने इंटरव्यू की क्लिपिंग्स ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की थीं। इसमें उन्होंने देश में लागू किए गए आईटी कानूनों पर बात की थीं। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ गाइडलाइंस लागू करने को कहा गया था।
मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भारत में यूजर्स ट्विटर और वॉट्सऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पोस्ट या मैसेज देश में सांप्रदायिक सौहार्द्र का माहौल या कानून-व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को ये बताना ही होगा कि ऐसे मैसेज को भारत में सबसे पहले किसने पोस्ट किया।
डीसीएमए एक कॉपीराइट लॉ है, इसे अक्टूबर 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लागू किया था। क्लिंटन ने तब कहा था कि इस कानून को बनाने का मकसद किसी कंटेंट को चोरी होने से बचाना है और चोरी होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना है। इसके तहत सभी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, कंटेंट आते हैं।