उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला अदालत बुधवार (4 मार्च) को सुनाएगी। इस मामले में रेप पीड़िता के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी आरोपी हैं। इससे पहले अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान से चार महीने पहले ही सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बता दें, रेप पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल 2018 को हुई थी।
अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
अदालत ने पूर्व विधायक सेंगर को सजा सुनाते हुए कहा था कि वह जनता का एक सेवक हैं। यह जनता के विश्वास के प्रति किया गया विश्वासघात है। पीड़िता को नुकसान पहुंचाने और चुप कराने के लिए हर संभव कृत्य किए गए। कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
ये था मामला
अप्रैल 2017 में नाबालिग लड़की ने कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने पर न्याय की मांग को लेकर सीएम योगी के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया था। इसी दौरान पीड़िता के पिता की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई थी। पीड़िता ने विधायक सेंगर पर पिता की हत्या कराने का आरोप भी लगाया गया। पिछले साल रायबरेली में पीड़िता जब कार से जा रही थी तब एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता बुरी तरह जख्मी हो गई और उनके दो संबंधियों की मौत हो गई। पीड़िता को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।