उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 फरवरी तक अतंरिम जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
दरअसल, कुलदीप सेंगर ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की जगह 15 दिन की जमानत दी है। कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये मामला साल 2017 का है। उन पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप था।
बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी 8 फ़रवरी को शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी। जिसके बाद आज दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है।
भाजपा के पूर्व विधायक व नेता कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये मामला साल 2017 का है। उन पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप था। जिसके बाद उन्हें रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।