Advertisement

दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की गाड़ियों को भी लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि देश के शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों राष्ट्रपति,...
दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की गाड़ियों को भी लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि देश के शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की गाड़ियों को भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल के वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना होता है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि इन पदों पर आसीन लोगों के वाहनों को उचित रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि सभी वाहन स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करें।

हाइकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह याचिका इन पदों पर आसीन लोगों की गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाने को लेकर दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोगों की गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ियां आसानी से आतंकियों का निशाना हो सकती हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों से हादसा होने पर पीड़ित बीमा की राशि के लिए भी दावा नहीं कर सकता।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad