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वक्फ संशोधन कानून विवाद: अब तक की घटनाओं का घटनाक्रम, जानें कब-क्या हुआ?

नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद कई लोगों ने इसे चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा...
वक्फ संशोधन कानून विवाद: अब तक की घटनाओं का घटनाक्रम, जानें कब-क्या हुआ?

नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद कई लोगों ने इसे चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने के साथ, यह कानूनी लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है।

यहां कानून के लागू होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय तक की घटनाओं का क्रमवार विवरण दिया गया है, जिसमें केवल इस्लाम का पालन करने वालों को ही पाँच साल तक वक्फ बनाने के लिए अनिवार्य करने वाले प्रावधान पर रोक भी शामिल है।
 
*3 अप्रैल: लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया।
 
*4 अप्रैल: राज्यसभा ने विधेयक पारित किया।
 
*5 अप्रैल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। आप नेता अमानतुल्लाह खान ने विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। कई अन्य लोगों ने भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
 
*अप्रैल: असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, एआईएमपीएलबी और अन्य ने भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
 
*17 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की और उन्हें 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संबंध में' नाम दिया। सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि इस बीच 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' या 'दस्तावेज द्वारा वक्फ' संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा, पीठ ने केंद्र को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
 
*25 अप्रैल: केंद्र ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की और कहा कि कानून पर "पूर्ण रोक" नहीं लगाई जा सकती।
 
*29 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
 
*5 मई: तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले की सुनवाई उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति बी. आर. गवई 15 मई को करेंगे।
 
*15 मई: मुख्य न्यायाधीश गवई ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर 20 मई को सुनवाई की तारीख तय की।
 
*20-22 मई: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा।
 
*15 सितंबर: मुख्य न्यायाधीश गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।
 
हालाँकि, प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाते हुए, शीर्ष अदालत ने कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इसके पक्ष में संवैधानिकता का "अनुमान" है।

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