सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज यहां कहा कि जैसे ही संयुक्त संसदीय समिति से यह विधेयक प्राप्त होगा सरकार इसे संसद में पेश करने का प्रयास करेगी। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही यह विधेयक हमें प्राप्त होगा, हम इसे संसद के आगामी सत्र में पेश करने का प्रयास करेंगे।
गडकरी यहां सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये और हिट-एण्ड-रन मामले में दो लाख रुपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में इस विधेयक में 10 लाख रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान है। विधेयक में तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रपये तक का जुर्माना रखा गया है जबकि बिना बीमा के गाड़ी चलाने के मामले में 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की सजा का प्रावधान है। हेलमेट पहने बिना दोपहिया चलाने पर 2,000 रुपये और तीन माह के लिये लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
किशोर अथवा नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुये कोई अपराध होने पर अभिभावक को भी शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत के लिये यहां इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू, गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर भी उपस्थित थे।
सडक परिवहन मंत्री ने कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनायें होतीं हैं जिनमें करीब डेढ लाख लोग अकस्मात ही मौत के मुंह में समा जाते हैं।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 4.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि इन्हें कम होना चाहिये। उन्होंने कहा, हर मिनट एक दुर्घटना होती है और प्रत्येक चार मिनट में एक मौत हो जाती है।
राजमार्ग मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ड्राइविंग स्कूल खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार देशभर में कुशल यातायात प्रणाली लाने की योजना बना रही है।
भाषा