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2जीः अधिकारियों के तबादले पर सीबीआई से जवाब-तलब

उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामलों की जांच से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों के कथित तबादले के मामले में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब-तलब किया।
2जीः अधिकारियों के तबादले पर सीबीआई से जवाब-तलब

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि इस मामले की जांच कर रहे ब्यूरो के दो अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि वह सीबीआई का पक्ष सुनेगी और यदि उसे ऐसा लगा कि ये तबादले अनावश्यक थे तो वह जांच एजेंसी से कहेगी कि संबंधित अधिकारियों को वापस लाया जाए।

न्यायाधीशों ने कहा, आप (सीबीआई) इसका (स्वामी की अर्जी का) जवाब दीजिये कि किस आधार पर आपने उनका (संयुक्त निदेशक अशोक तिवारी) तबादला किया। इस बारे में सुनवाई करने पर यदि हमें लगा कि तबादला जरूरी था या नहीं, तभी हम इस अधिकारी के फिर से तबादले के लिए कहेंगे। डा. स्वामी ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि 2जी मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला शीर्ष अदालत के उस निर्देश के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि जांच पूरी होने तक किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा। न्यायालय ने जांच ब्यूरो को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

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