घटना से सदमे में आई युवती इसके बाद अमेरिका लौट गई थी मगर बाद में उसने इसकी शिकायत करने का मन बनाया और आखिरकार घटना के करीब तीन सप्ताह बाद पुलिस को औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच में फारुकी की संलिप्तता पाई। मामले में दिल्ली के साकेत स्थित निचली अदालत ने फारूखी को दोषी करार दिया था और आज 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अभियोजन ने फारूखी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी जो कि बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा है मगर अदालत ने यह मांग ठुकरा दी। फारूखी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जो नहीं देने पर सजा की अवधि 3 महीने बढ़ा दी जाएगी।
गौरतलब है कि फारूखी वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और रंगमंचीय दास्तानगोई की कला के सिद्धहस्त माने जाते हैं। उन्होंने अदालत में लगातार युवती के आरोपों का खंडन किया मगर युवती के साथ ई-मेल के आदान-प्रदान के दौरान उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार महिला घटना की रात 9 बजे फारुखी के रात्रिभोज के निमंत्रण पर उनके घर पहुंची थी जहां उन्होंने नशे की हालत में उसके साथ जबरन संबंध बनाए।