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मुफ्त वाली योजनाओं के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, लगाया राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) ने मुफ्त उपहार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने का...
मुफ्त वाली योजनाओं के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, लगाया राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) ने मुफ्त उपहार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पात्र एवं वंचित जनता के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए योजनाओं को ‘मुफ्त उपहार’ के तौर पर वर्णित नहीं किया जा सकता।

चुनाव के दौरान मुफ्त का वादा करने के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए, आप ने कहा कि योग्य और वंचित लोगों के लिए योजनाओं को मुफ्त उपहार नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता (उपाध्याय) एक विशेष राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे से छिपे हुए प्रयास को "छलावरण" करने के लिए जनहित याचिका के उपकरण का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी विशेष सत्तारूढ़ दल के साथ अपने वर्तमान या पिछले संबंधों का खुलासा नहीं किया है और इसके बजाय खुद को "सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता" के रूप में पेश किया है।


अर्जी में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मजबूत संबंध हैं और वह पूर्व में इसके प्रवक्ता और इसकी दिल्ली इकाई के नेता के रूप में कार्य कर चुके हैं। जनहित के नाम पर याचिकाकर्ता की याचिकाएं, अक्सर पार्टी के राजनीतिक एजेंडा से प्रेरित होती हैं तथा पूर्व में इस न्यायालय की आलोचना के दायरे में आये हैं।’’

पार्टी ने उपाध्याय की याचिका प्रस्तुत की, जिसमें अस्पष्ट रूप से 'मुफ्तखोरी' का जिक्र करते हुए, स्पष्ट रूप से समाजवादी और जनता के लिए कल्याणकारी उपायों पर राजकोषीय व्यय को लक्षित करके आर्थिक विकास के एक विशेष मॉडल के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की मांग की।

शीर्ष अदालत ने 3 अगस्त को केंद्र, नीति आयोग, वित्त आयोग और आरबीआई जैसे हितधारकों से चुनावों के दौरान घोषित मुफ्त के "गंभीर" मुद्दे पर विचार-मंथन करने और इससे निपटने के लिए रचनात्मक सुझाव देने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा।

अदालत ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार को उपाय सुझाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आदेश देने का संकेत दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि सभी हितधारकों को इस पर विचार करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए ताकि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए एक निकाय का गठन कर सके।

इसने 25 जनवरी को अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिसमें चुनाव से पहले "तर्कहीन मुफ्त" का वादा या वितरण करने वाली राजनीतिक पार्टी के प्रतीक को जब्त करने या उसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एक "गंभीर मुद्दा" क्योंकि कभी-कभी फ्रीबी बजट नियमित बजट से आगे निकल जाता है।

पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसे लोकलुभावन उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, और चुनाव आयोग को उपयुक्त निवारक उपाय करने चाहिए।

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