इस मामले में उन्हें अन्य के साथ आरोपी के रूप में तलब किया गया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मारन बंधुओं की याचिकाओं पर तीन अगस्त को जवाब मांगा। अदालत ने चार अन्य आरोपियों - मलेशियाई कारोबारी टी. आनंद कृष्णन, ऑगस्तस राल्फ मार्शल और दो कंपनियों - को नए सिरे से समन जारी किए। ये समन सीबीआई के यह कहे जाने के बाद जारी किए गए कि उनके खिलाफ जारी समन अब तक तामील नहीं हो पाए हैं। वरिष्ठ लोक अभियोजक के.के. गोयल ने अदालत को बताया कि इन चार आरोपियों को जारी समन अब तक तामील नहीं हो पाए हैं और उन्हें कम से कम इसके लिए तीन महीने का वक्त चाहिए।
अदालत ने निवेदन को सुनने के बाद मारन बंधुओं की जमानत याचिकाओं, मुकदमा चलाने के अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के उनके आग्रह और मलेशिया आधारित आरोपी को समन तामील कराने की प्रक्रिया पर दलीलें सुनने के लिए मामला तीन अगस्त तक टाल दिया। मारन बंधु और आरोपी कंपनी सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।