Advertisement

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला: केंद्र ने खुद को एक पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर केंद्र ने खुद को एक पक्ष...
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला: केंद्र ने खुद को एक पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर केंद्र ने खुद को एक पक्ष बनाए जाने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।

केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी सीबीआई को हस्तांतरित होने की वजह से रिया चक्रवर्ती की याचिका में केन्द्र का एक पक्षकार बनना अनिवार्य है।

केंद्र ने अपनी याचिका में कहा कि हमने बिहार सरकार की सिफारिश मान ली है। उसके आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए, इस केस में अब हमारा पक्ष सुना जाना भी ज़रूरी है।

बता दें कि इस मामले में पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दायर की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने घर में छत से लटके मिले थे। इस केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी।

वहीं पिछले माह की 25 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उन्होंने रिया पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं।
एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई और बिहार पुलिस आमने सामने हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्र ने इस सिफारिश को स्वीकार लिया। अब सीबीआई रिया समेत 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

पटना में दर्ज एफआईआर के विरुद्ध रिया चक्रवर्ती ने पिछले दिनों शीर्ष अदालत का रुख किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी मौत की वजहों की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। अदालत ने सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह, बिहार और महाराष्ट्र सरकार से रिया की याचिका पर तीन दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था। अब केंद्र ने इस मामले में पक्ष बनाने के लिए याचिका लगाई है।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad