चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार कर दिया है। ऑनलाइन मीडिया में एक महिला द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न के संबंध में लगाए गए आरोपों से जुड़ी खबरों के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष सुनवाई में जस्टिस गोगोई ने तमाम आरोपों को खारिज किया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शनिवार को कहा, 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है और न्यायपालिका को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।' चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने इस पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है और मीडिया को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संयम दिखाने को कहा है। सीजेआई का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद और अविश्वसनीय है।
'यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कोई बड़ी ताकत'
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सीजेआई का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता गंभीर खतरे में है और न्यायपालिका को अस्थिर करने के लिए एक 'बड़ी साजिश 'की जा रही है। उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कोई बड़ी ताकत है, जो सीजेआई के ऑफिस को डिएक्टिवेट करना चाहती है।
'पैसे के आधार पर मुझे कोई नहीं खरीद सकता'
सीजेआई ने कहा कि मुझे कोई पैसे के आधार पर नहीं खरीद सकता, लोगों को कुछ चाहिए था तो उन्होंने इसे आधार बनाया। उन्होंने कहा, हम सभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता से चिंतित हैं क्योंकि लोगों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास है। सीजेआई गोगोई ने कहा कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता।
बिना किसी डर के अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करूंगा
रंजन गोगोई ने अपनी 20 साल की सर्विस का जिक्र करते हुए कहा कि यह 20 साल की सेवा के बाद CJI को मिलने वाला इनाम है। उन्होंने कहा कि जज के रूप में 20 साल की निस्वार्थ सेवा के बाद, मेरे पास 6.80 लाख रुपये का बैंक बैलेंस है। सीजेआई ने कहा, मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा और बिना किसी डर के अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करूंगा। वहीं, इस मामले पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इस तरह के भद्दे आरोपों से न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा।
'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' को लेकर स्पेशल बेंच गठित
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अचानक 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' को लेकर स्पेशल बेंच गठित कर दी। इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सहित जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार की ओर से इस संबंध में जारी किए गए नोटिस के मुताबिक स्पेशल बेंच का गठन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस उल्लेख के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी के सामने कहा था कि गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।
सभी आरोप गलत हैं और इसका कोई आधार नहीं है: संजीव सुधाकर
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के महासचिव संजीव सुधाकर कलगांवकर ने कहा कि गोगोई पर महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं और इसका कोई आधार नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक दुर्भावनापूर्ण आरोप है। उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई अभी होने वाली है’।
सीजेआई रंजन गोगोई पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप
मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी का एक हलफनामा सामने आया है। 22 पन्नों के इस हलफनामे में पूर्व कर्मचारी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न और घटना के बाद उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह महिला जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। महिला ने आरोप लगाया है कि चीफ जस्टिस ने पिछले साल अक्टूबर 10 और 11 को अपने घर के ऑफिस में 'फायदा' उठाने की कोशिश की। हालांकि जस्टिस गोगोई ने महिला द्वारा लगाए गए इन आरोपों से इनकार किया है।
21 अक्टूबर को महिला को नौकरी से बाहर कर दिया गया
महिला ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि उसने जस्टिस गोगोई की मांग ठुकरा दिया और ऑफिस से बाहर आ गई। इसके बाद 21 अक्टूबर को उसे उसकी नौकरी से बाहर कर दिया गया। महिला ने सीनियर रिटायर्ड जजों की समिति बनाकर उसके आरोपों पर जांच कराने की मांग की है।