अदालत ने जिंदल समूह की चार कंपनियों के आपराधिक मामलों को संज्ञान में लेते हुए नवीन जिंदल को कोयला घोटाले में धोखाधड़ी, साजिश का आरोपी माना। इस मामले में पहले ही सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। चार्जशीट में कहा गया था कि कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी और अनियमितता बरती गई है। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटैड सहित पांच कंपनियों के नाम भी बतौर आरोपी शामिल किए गए थे।
सीबीआई ने इस मामले में मधु कोड़ा और दसारी नारायण राव को भी आरोपी बनाया था। सीबीआई ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की थी उसके बाद पूर्व कोयला सचिव और कुछ अन्य कंपनियों को भी इस मामले में दोषी पाया। सीबीआई ने आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल किया है। इस चार्जशीट से नवीन जिंदल सहित दूसरे आरोपियों की परेशानियां बढ़ सकती है।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस मामले में पुख्ता सबूत है कि आबंटन गलत तरीक से किया गया जिसके आधार पर सीबीआई ने पूरा मामला दर्ज किया। सीबीआई ने 1993-2005 की अवधि में कोयला खानों के आवंटन घोटाले की जांच के सिलसिले में जिंदल स्टील एंड पावर लि. और कुछ अन्य के खिलाफ कथित धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का मामला पिछले साल अक्टूबर में भी दर्ज किया था। यह मामला मामला गारे पाल्मा 4/1 कोयला ब्लॉक जिंदल स्ट्रिप्स लि. तथा जेएसपीएल को आवंटित किए जाने से जुड़ा था। उधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी नवीन जिंदल और उनके परिवार के चार लोगों पर विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन कर सिंगापुर में बैंक एकाउंट रखने के आरोपों की जांच कर रहा है। ईडी ने मामला दर्ज किया है। ईडी को कुछ समय पहले ही सिंगापुर की फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने जानकारी दी थी नवीन जिंदल, उनके दो बच्चों और पत्नी के नाम सिंगापुर में कुल चार बैंक एकाउंट स्वीस प्राइवेट बैंक जूलिअस बेयर में 2010 से संचालित हैं।