Advertisement

कोयला घोटालाः जिंदल को जमानत

उद्योगपति नवीन जिंदल को झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी जमानत दे दी है।
कोयला घोटालाः जिंदल को जमानत

पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और छह अन्य को भी जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है।

 

जिंदल, राव, कोड़ा, हरीश चंद्र गुप्ता और अन्य आरोपी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत प्रसाद के समक्ष पेश हुए और उन्होंने जमानत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। जिंदल की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने जिरह के दौरान कहा कि सीबीआई ने जब कभी बुलाया, उनके मुवक्किल ने जांच में सहयोग किया और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वह फरार होंगे। अन्य नौ आरोपियों के वकीलों ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किलों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया और उनमें से किसी के भी फरार होने की आशंका नहीं है।

 

हालांकि वरिष्ठ लोक अभियोजक वी.के. शर्मा ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि मामले के आरोपी हाई प्रोफाइल उद्योगपति और राजनेता हैं और अभियोजन पक्ष के अधिकतर गवाह उनके कर्मचारी हैं। वे जमानत मंजूर किए जाने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद सभी दस आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली और कहा कि एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर सभी दस आरोपियों की जमानत मंजूर की जाती है।

 

जिंदल, राव, कोड़ा और गुप्ता के अलावा जिन अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर की गई है, उनमें नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल, जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पॅन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गिरीश कुमार सुनेजा एवं राधा कृष्ण सराफ, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रामकृष्ण प्रसाद और चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग शामिल हैं।

 

इन दस आरोपियों के अलावा जिंदल स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, गगन इंफ्राएनर्जी लिमिटेड (पहले जीएसआईपीएल के नाम से जानी जाती थी), सौभाग्य मीडिया लिमिटेड और नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि भी अदालत के समक्ष पेश हुए। जमानत मिलने के बाद जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि कंपनी का न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई अपराध हुआ ही नहीं है क्योंकि संबंधित कोयला ब्लॉक से अब तक कोयले का उत्पादन ही नहीं हुआ है। प्रवक्ता का कहना है कि उनकी कंपनी को यह आवंटन नियमों के अनुरूप हुआ है और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है।

  

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 मई को हुई सुनवाई के दौरान अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को आरोपी के रूप में तलब किया था। उनके अलावा दसारी नारायण राव और मधु कोड़ा भी मामले में आरोपी के रूप में तलब किए गए थे। एचसी गुप्ता और पांच कंपनियों सहित 11 अन्य लोग भी आरोपी के रूप में तलब किए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई थी। छह मई को हुई सुनवाई में अदालत ने जिंदल समूह की चार कंपनियों के आपराधिक मामलों को संज्ञान में लेते हुए नवीन जिंदल को कोयला घोटाले में धोखाधड़ी, साजिश का आरोपी माना था। इस  मामले में सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि कोल ब्‍लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी और अनियमितता बरती गई है। इसमें भ्रष्‍टाचार विरोधी कानून का उल्‍लंघन किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में जिंदल स्‍टील एंड पावर लिमिटेड और जिंदल रियल्‍टी प्राइवेट लिमिटेड सहित पांच कंपनियों के नाम भी बतौर आरोपी शामिल किए गए थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad