देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बीच देश के विभिन्न राज्यों में 1 दिसंबर से नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। जानें, नए दिशानिर्देशों के तहत किस राज्य में पाबंदियों पर ढिलाई दी जा रही है और कौन से राज्य सख्त नियम लागू करने जा रहे हैं।
राजस्थान में 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन
राजस्थान में कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के साथ ही राज्य के 12 जिलों कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में अब रात्रि कर्फ्यू भी लागू किया गया है। इन सभी जिलों में अब कल से रात्रि 8 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब कंटेनमेंट जोन और नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा जरूरी सेवाओं की दुकानों के अलावा बाजार भी बंद रहेंगे। अशोक गहलोत सरकार ने अब राज्य में स्कूल-कॉलेज और सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट को 31 दिसंबर तक बंद रखने का भी फैसला लिया है। भीड़ भाड़ वाले सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया राज्य में धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य में 31 दिसंबर तक किसी भी तरह का बड़ा आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
महाराष्ट्र में 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है। हालांकि नए साल के जश्न की छूट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं।दरअसल, महाराष्ट्र में बीते 5 नवंबर से लॉकडाउन के चलते लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये छूट सिर्फ ग्रीन जोन्स एरिया में लागू करने के आदेश दिए गए थे। कंटेनमेंट जोन्स में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई थी।
मध्य प्रदेश में मास्क नहीं पहने तो जाएंगे ओपन जेल
मध्य प्रदेश में अब मास्क नहीं पहनने वालों को ओपन जेल भेजा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों के लिए ओपन जेल बनाने के निर्देश दिये हैं। जहां मास्क नहीं पहनने वालों को कुछ समय के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर वैवाहिक आयोजनों में संख्या संबंधी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को पंजाब में कई नए प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इसमें 1 दिसंबर से सभी कस्बों और शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना शामिल है। साथ ही मास्क ना पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना दोगुना कर दिया गया है। आदेशों की समीक्षा 15 दिसंबर को की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस के खुलने का समय भी 9.30 बजे तक होगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में इन नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड के नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश किया है। कक्षा नौवीं और बारहवीं के छात्र अपनी स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं रविवार की देर शाम जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सिनेमाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। शादियों में सिर्फ 100 मेहमानों को बुलाने की इजाजत दी गई है। वहीं राज्य में धार्मिक स्थान सार्वजनिक रूप से खुले रहेंगे, मगर नियम-कायदों का पालन करना होगा। सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की एंट्री पर किसी भी तरह का बैन नहीं रहेगा। हालांकि बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य कोविड एंटीजन टेस्ट कराना होगा।
मणिपुर में नाइट कर्फ्यू
मणिपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए मणिपुर सरकार ने इस साल के अंत तक राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार मणिपुर में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, माल ट्रकों और ड्यूटी पर अधिकारियों के आंदोलन को नवीनतम आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा, सामाजिक और प्रथागत समारोहों में भाग लेने वालों की संख्या 20 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, राज्य में 3,245 सक्रिय मामले हैं।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू
गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर 2021 से लागू होंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोकथाम के कदमों, एसओपी और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है। ये गाइडलाइंस 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित कराना सुनिश्चित करना होगा। इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी। इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन से अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पांबदी रहेगी।