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लॉकडाउन में दिक्कतों की शिकायत के बाद गृह मंत्रालय ने दी अतिरिक्त छूट

गृह मंत्रालय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों...
लॉकडाउन में दिक्कतों की शिकायत के बाद गृह मंत्रालय ने दी अतिरिक्त छूट

गृह मंत्रालय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद आवश्यक सेवा प्रदाताओं के लिए कई अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों, पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को इस बंद के दायरे से छूट दी गई है।

यहां पढ़ें पूरी सूची-

सभी सरकारी दफ्तर दोनों (राज्य और केंद्र) लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रहेंगे। छूट हैं - रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित), आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, डाकघर आदि।

अतरिक्त निर्देश- नए दिशानिर्देशों में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई-विनियमित वित्तीय बाजारों, वेतन और लेखा अधिकारियों और कैग के अधिकारियों, पेट्रोलियम उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला और वन कर्मचारियों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है।

अस्पतालों और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों- जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट और मेडिकल उपकरण की दुकानें, क्लीनिक, एम्बुलेंस आदि दोनों शामिल हैं, विनिर्माण और वितरण इकाइयां काम करती रहेंगी। सभी चिकित्साकर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के परिवहन की अनुमति होगी।

अतरिक्त- इसमें पशु अस्पताल, फार्मेसियों (जन औषधि केंद्र सहित) और फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब भी शामिल होंगे।

सरकार ने पहले घोषणा की थी कि सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खुले रहेंगे। अब नए निर्देशों में कहा गया है कि, बैंकिंग परिचालन, बैंकिंग संवाददाताओं और एटीएम संचालन और नकद प्रबंधन एजेंसियों के लिए आईटी वेंडर्स को यात्रा की अनुमति होगी।

आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों, और उत्पादन इकाइयों को छोड़कर, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नए निर्देशों में कहा गया है कि, आवश्यक वस्तुओं में ड्रग्स, दवा, चिकित्सा उपकरण और उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती भी शामिल होंगे।

सभी परिवहन सेवाएं - रेल, सड़क और वायु, नागरिकों के लिए निलंबित हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, फायर सर्विस, कानून और व्यवस्था सेवाओं के लिए छूट। अतिरिक्त- हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों, कोयला खनन गतिविधियों, दिल्ली में स्थित निवासी आयुक्तों के अधिकारियों और कर्मचारियों और बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भूमि सीमाओं पर सीमा शुल्क निकासी के कार्गो संचालन से निपटने वाले लोगों को भी छूट दी गई है।

 

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