सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार लिंकिंग की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जो लोग अब तक आधार को पैन से नहीं लिंक कर पाए थे, वे अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही थी।
यह आठवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।
पैन और आधार से जुड़ी जरूरी बातें
-पैन 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
-आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से जारी किया जाता है।
-आप इसे आईटटी वेबसाइट या एसएमएस के जरिए लिंक कर सकते हैं।
-पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो।